वाट्सअप कंपनी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की हाईकोर्ट में पुलिस आज देगी जानकारी
- कंपनी से छह बार सूचना मांगने पर नहीं दिया जवाब, जल्द ही पुलिस जांच में शामिल होने का देगी नोटिस
- गृह मंत्रतालय की गाइइ लाइन का कंपनी ने किया उल्लंघन तो साइबर पुलिस ने दर्ज किया मामला
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। तीन माह पहले साइबर ठगी के दर्ज मामले में इस्तेमाल हुए चार मोबाइल नंबर का सीडीआर न देने पर दर्ज वाट्सअप कंपनी प्रबंधन के लोगों को पुलिस चुनाव के बाद नोटिस जारी करेगी। साइबर थाना पुलिस इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में इसकी जानकारी देगी। पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत की शरण ली थी। जिसके बाद पुलिस की ओर से जांच के लिए डीएएलएफ फेज दो के कार्यालय में छह बार नोटिस दिया था। इस नोटिस में गृह मंत्रालय की गाइड लाइन का भी हवाला दिया गया था। जिस पर संतोषजनक जवाब न देने पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है।
बता दें कि 27 मई को साइबर ठगी के मामले में चार मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ था। साइबर थाना ईस्ट की ओर से संतोष जनक जवाब न मिलने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। इस दौरान वाट्सअप कंपनी की ओर से जवाब न मिलने पर मामले की जांच में देरी हुई है। कंपनी पर दर्ज हुए मुकदमे की जानकारी पुलिस सोमवार को अदालत में देगी।
17 जुलाई से 28 सितंबर के बीच में इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से एक नोटिस देकर व्हाट्सएप के अधिकारियों से छह बार जानकारी मांगी गई थी। जबकि व्हाट्सएप के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई और आपत्ति लगाई गई। इसके बाद 25 जुलाई 2024 को निर्दिष्ट मोबाइल नंबरों के लिए अपेक्षित जानकारी फिर से संपूर्ण विवरण भेजकर दोबारा से मांगी गई। लेकिन, व्हाट्सएप कंपनी के अधिकारियों द्वारा गुरुग्राम पुलिस को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
23 अगस्त 2024 तक विभिन्न वैध अनुरोधों के बावजूद भी व्हाट्सएप के अधिकारियों द्वारा पुलिस को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करके व्हाट्सएप कंपनी द्वारा केस के आरोपियों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की जा रही है।
देश के मौजूदा कानूनों के तहत वांछित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद मांगी गई जानकारी उपलब्ध न करवाकर व्हाट्सएप कंपनी प्रबंधन और कंपनी द्वारा कानूनी निर्देशों की अवहेलना की गई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा व्हाट्सएप द्वारा कानून के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर व्हाट्सएप के निदेशकों व नोडल अधिकारियों के खिलाफ 28 सितंबर को थाना साइबर क्राइम पूर्व गुरुग्राम में भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
वर्जन
साइबर ठगी के मामले की जांच में सहयोग न करने और गृहमंत्रालय की गाइड लाइन का हवाला देने पर भी संतोष जनक उत्तर न मिलने पर यह मामला दर्ज हुआ है। चुनाव के बाद आरोपियों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल कराया जाएगा। - प्रियांशु दीवान, एसीपी साइबर, गुरुग्राम।