गुरुग्राम। अधिग्रहण भूमि पर बने निर्माण को खाली करने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) डॉ. मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने दिया है। संजय ठाकरान की तरफ से अदालत में दायर की गई याचिका में बताया गया कि 5 फरवरी 2024 को संपत्ति खरीदी थी। इसका म्यूटेशन भी 14 मार्च 2024 को उनके पक्ष में हुआ था। एचएसवीपी ने 13 अगस्त 2026 के नोटिस जारी करते हुए संपत्ति खाली करने के लिए कहा।एचएसवीपी की तरफ से दलील दी गई कि विवादित संपत्ति पहले ही अवार्डों के तहत अधिग्रहित की जा चुकी है। अदालत ने रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों की जांच करते ही रोक की मांग को खारिज कर दिया। संवाद