गुरुग्राम। अदालत ने करोड़ों रुपये की रियल एस्टेट धोखाधड़ी और गबन के मामले में निनानियां एस्टेट्स लिमिटेड के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक प्रतीक राव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और गंभीर धाराओं को ध्यान में रखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने दिया है। कंपनी के खिलाफ डीएलएफ फेज-एक थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि उन्हें लिखित गिरफ्तारी के कारण नहीं दिए गए। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने बड़ी रकम एकत्र की, संपत्तियों को गिरवी रखा और दस्तावेज नष्ट किए। जांच अभी जारी है और आरोपी के खिलाफ कई अन्य समान मामले भी डीएलएफ फेज-1 पुलिस स्टेशन और ईओडब्ल्यू दिल्ली में लंबित हैं।अदालत ने कहा कि धारा 409 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप आजीवन कारावास से दंडनीय है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। संवाद