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Gurugram News: कार की टक्कर से मोर की मौत, चालक पर प्राथमिकी

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- अज्ञात चालक के खिलाफ सुशांतलोक थाने में प्राथमिकी दर्ज
- सेक्टर-42 में हुआ हादसा, मामले की जांच में जुटी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सुशांतलोक थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल की सुबह अज्ञात कार की चपेट में आने से मोर की मौत हो गई। गुरुग्राम के वन्य जीव निरीक्षक चरण सिंह की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ सड़क हादसा व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम संबंधित धाराओं 281 बीएनएस, 9, 39, 51 डब्ल्यूएलपी एक्ट 1972 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
वन्य जीव निरीक्षक चरण सिंह ने शिकायत में बताया कि मामला सेक्टर-42 स्थित डीएलएफ द मैग्नोलियास क्लब का है। सूचना मिलने पर वे वन्यजीव रक्षक रजनेश के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद मृत मोर का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि मोर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 डब्ल्यूएलपीए 1972 के शेड्यूल-1 के तहत पक्षी है, जिसे मारना गैर जमानती अपराध है।
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घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर मोर को टक्कर मारने वाली कार की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही कार चालक को गिरफ्तार करके मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। -सत्यपाल, एएसआई व जांच अधिकारी, सुशांतलोक थाना
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