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दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से द्वारका फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता साफ

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गुरुग्राम। दिल्ली के द्वारिका से गुरुग्राम के सेक्टर-22 और 23 होकर जाने वाले फ्लाईओवर के निर्माण के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व में अदालत ने इन दोनों सेक्टर के नागरिकों के अनुरोध पर निर्माण पर रोक लगा दी थी। इस बारे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सरकार ने अदालत में पक्ष रखा था। उसी के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया गया है।
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केंद्र सरकार ने द्वारिका होकर खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक 30 किलोमीटर लंबा सिक्सलेन और सर्विस लेन को मंजूर किया था। इसका निर्माण कई साल से हो रहा है, जिसे सितंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी बीच सेक्टर-22 और 23 के नागरिकों ने इस तर्क के साथ अपने क्षेत्र में फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध किया था कि इसके बनने से शांति प्रभावित होगी। इस मामले में पहले अदालत ने रोक लगा दी थी। बाद में एनएचएआई और सरकार ने पक्ष रखा।
उसी के बाद इसके निर्माण के बारे में अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक निर्मान जंबूलकर का कहना है कि इसके निर्माण के बाद द्वारका जाने वालों को धौलाकुआं होकर नहीं जाना होगा। जिसका लाभ गुरुग्राम के कई सेक्टरों सहित बसंत कुंज आदि इलाकों के लोगों को होगा। उनका कहना है कि हमारा प्रयास होगा कि इस हाईवे का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करा लिया जाए।
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