भू संपदा अधिनियम की अनेदखी पर हरेरा ने की कार्रवाई, परियोजना विस्तार का आवेदन किया खारिज
सेक्टर 85 में गोदरेज एयर फेज -4 के नाम से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट किया जा रहा है विकसित
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा ) गुरुग्राम ने गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टी एलएलपी के सेक्टर 85 स्थित परियोजना के विस्तार के आवेदन को खारिज कर दिया है। इसकी वजह भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की लंबे समय से अनदेखी बताई गई है। प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के बैंक खाते को भी फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं।
प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि कई रिमाइंडर के बावजूद परियोजना के प्रमोटर गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज एलएलपी ने आवेदन की कमियां दूर नहीं की। इसमें लाइसेंस के नवीनीकरण और प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर ) में दिए गए बैंक बैलेंस से संबंधित विवरण भी शामिल हैं। प्रमोटर गुरुग्राम के सेक्टर 85 में गोदरेज एयर फेज -4 के नाम से एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं। इसके लिए दिसंबर 2018 में हरेरा से पंजीकरण कराया था। यह जून 2023 तक वैध था। प्रमोटर को आवास परियोजना को निश्चित अवधि में पूरा करना था। इस अवधि में प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने की स्थिति में प्रमोटर ने हरेरा अधिनियम की धारा 6 के तहत परियोजना को पूरा करने के लिए पंजीकरण आगे बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था। आवेदन के दौरान हरेरा की ओर से कई कमियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। कमियां पूरी नहीं किए जाने पर फरवरी महीने में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब भी प्रमोटर ने नहीं दिया। हरेरा ने अपने आदेश में लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण परियोजना के पंजीकरण के विस्तार के आवेदन को खारिज करता है और परियोजना के बैंक खाते को भी फ्रीज करने का आदेश देता है और निर्देश देता है कि इसका अनुपालन पत्र बैंक को भेजा जाए। साथ ही प्रमोटर को किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है और आम जनता को परियोजना में किसी भी संपत्ति की बुकिंग करने से परहेज करने के लिए आगाह किया है।