संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। विवाद के चलते पड़ोस में रहने वाले दो युवकों पर चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी आलोक कुमार को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला की अदालत ने दिया है।
थाना उद्योग विहार पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाली महिला ने कहा कि उनके साथ रहने वाला आलोक कुमार आपकी बेटी पर गंदी नजर रखता है। 17 मार्च 2023 को पीड़ित घर के बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त व पड़ोस में रहने वाली महिला के बेटे से बात कर रहा था। इसी दौरान आलोक कुमार वहां पर आकर विवाद करने लगा। विवाद के चलते आलोक ने चाकू से पीड़ित व पड़ोस में रहने वाली महिला के बेटे पर हमला कर दिया था। चाकू उसके गले में लगा था। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों, गवाहों को सुनने व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है।