गुरुग्राम। पैदल जा रहे युवक से मोबाइल छीनने के मामले में जिला अदालत ने राजस्थान निवासी दो युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत ने खैरुद्दीन को पांच साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और मुरसलीम को एक साल की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है।
यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने दिया है। विक्रम यादव ने आईएमटी मानेसर सेक्टर-7 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह छह अप्रैल 2024 की सुबह करीब नौ बजे पैदल गांव नाहरपुर से काम के लिए जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से आई मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर खैरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी मुरसलीम को भी दबोच लिया जिसके पास से पीड़ित का मोबाइल बरामद किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषियों को सजा दी। संवाद