गुरुग्राम। शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिलाधीश द्वारा मंगलवार शाम से बनाए गए 51 माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या में बुधवार को इजाफा कर दिया गया है। 39 नई जगहों को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। इस तरह अब शहर में 91 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। इन सभी में 500 गज तक सभी तरह की दुकानों, संस्थानों को बंद रखने का आदेश है। यहां सभी तरह की गतिविधियां भी बंद रहेंगी। आवश्यक सामग्री व खाने पीने के सामान को बनाने वाली यूनिट, होटल, रेस्तरां व मेडिकल स्टोर को इस आदेश में छूट रहेगी। सभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मौके पर पुलिस के जवान तैनात हैं।
जिलाधीश ने शहर के 51 माइक्रो कंटेनमेंट जोन को बढ़ाकर 91 कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन जगहों के आसपास 500 गज की दूरी तक भी कोई दुकान या संस्थान को खोलने नहीं दिया जाएगा। मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी शॉप, खाने की वस्तुओं की होम डिलीवरी करने वाले होटल, रेस्तरां को चलाया जा सकता है। किसी भी तरह की सभा, समारोह व आयोजन की भी इन जोन में मनाही रहेगी। कोई भी व्यक्ति बिना जायज वजह इन जोन में घूमता मिला तो उस पर कार्रवाई होगी। आदेशों का पालन न करने वालों पर चालान व मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। इन सब को लेकर डीसीपी ईस्ट मकसूद अहमद ने बैठक कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।