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Nuh Violence: नूंह हिंसा के बाद गुरुग्राम में धार्मिक स्थल पर हमला, धारदार हथियार से एक की हत्या, 10 गिरफ्तार

Tue, 01 Aug 2023 12:40 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम

सार

गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके में सोमवार देर रात बवाल हो गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक धार्मिक स्थल में आग लगा दी। हमले में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दो लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू कर लिए हैं।
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Nuh Violence - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नूंह में तनाव के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन भवन में कुछ लोगों ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि भवन के बेसमेंट में एक धार्मिक स्थल था। दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग में एक बाइक भी जल गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई है।
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जानकारी मिली है कि देर रात उपद्रवियों ने सेक्टर 57 स्थित धार्मिक स्थल पर हमला किया। विशेष सामुदाय के धार्मिक स्थल में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। उसकी उम्र 22 साल थी। धार्मिक स्थल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के बयान पर सेक्टर 56 थाने में मामला दर्ज हुआ है।

आसपास के गांव के लोगों ने रात में हमला किया था। पुलिस के सामने पूरी वारदात हुई। आरोपियों की पहचान हो गई है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल की जमीन को लेकर पहले से ही गांव के लोगों से विवाद था। हमलावरों ने सबसे पहले धार्मिक स्थल के सीसीटीवी तोड़ा और डीवीडी साथ ले गए।
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पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गुरुग्राम में जिन इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं उन इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
 

नूंह में सोमवार को हुआ था बवाल

विश्व हिंदू परिषद, मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा सोमवार को निकाली गई ब्रजमंडल 84 कोस शोभा यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग से दो होम गार्ड जवानों की मौत हो गई जबकि कई पुलिसकर्मी और तकरीबन 24 लोग जख्मी हो गए। यात्रा में शामिल लोगों के साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया। 
 

इस बीच दंगाइयों ने आगजनी कर दी। कई वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। सांप्रदायिक तनाव के बाद पूरे जिले में धारा-144 लगाकर इंटरनेट सेवा को बुधवार तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि हिंसा में करीब 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनमें से आठ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में होडल के पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह के सिर में और एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी है। एक वीडियो क्लिप में कम से कम चार कारें जलती दिख रहीं हैं। एक अन्य वीडियो में पुलिस की दो क्षतिग्रस्त कारें दिखाई दे रही हैं। क्लिप में गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है।

 

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही मुस्लिम बहुल नूंह के नल्हड़ स्थित नलहेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा शुरू हुई, वैसे ही इस समुदाय के कुछ युवकों ने पथराव और नारेबाजी शुरू कर दी। दोपहर से लेकर शाम तक चले बवाल में करीब 24 लोग घायल हुए। सभी को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 


 

गोली लगने से होमगार्ड जवान नीरज की मौत हो गई। नीरज गुरुग्राम पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था। नूंह जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई। विश्व हिंदू परिषद और मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी ने सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था। 

 

विगत तीन साल से यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा नूंह से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका होते हुए पुन्हाना के सिंगार गांव स्थित मंदिर तक जानी थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे नूंह के नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई यात्रा जैसे ही शहीदी पार्क के पास पहुंची, वहां एक समुदाय के कुछ युवक पहले से जमा थे। 

 

आमने-सामने आते ही दोनों पक्षों में तकरार हो गई। देखते ही देखते पथराव होने लगा। यात्रा के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, मगर भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों को आग लगा दी।

नूंह के बवाल को देखते हुए गुरुग्राम में भी धारा-144 लागू
नूंह जिला में साम्प्रदायिक तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने जिले में कानून के बेहतर अनुपालन कराए जाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। इस विषय में सोमवार शाम जिलाधीश की ओर से निर्देश जारी किया है। उपायुक्त का आदेश आगामी आदेशों तक जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करते हुए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

 
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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में जिला में किसी भी सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने व सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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