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Gurugram News: अब 134ए के तहत छात्रों को मिलेगा फीस का पैसा, सत्यापन शुरू

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नियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को दी जाती है दाखिले की सुविधा
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम।
निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने गुरुग्राम सहित सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार, नियम 134 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिले की सुविधा दी जाती है, जिसकी फीस सरकार द्वारा दी जाती है। अब इस राशि के भुगतान से पहले स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के डाटा का सत्यापन किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सके।
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डाटा सत्यापन की प्रक्रिया एमआईएस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसमें विद्यार्थियों का आधार नंबर, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल प्रमाण पत्र, एसआरएन, नामांकन विवरण और मोबाइल नंबर की जांच की जाएगी। मोबाइल नंबर का सत्यापन ओटीपी के जरिये होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि डाटा सत्यापन की अंतिम तिथि 8 फरवरी तय की गई है। इसके बाद किसी भी स्कूल को डाटा में बदलाव या सत्यापन करने का मौका नहीं मिलेगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल वहीं विद्यार्थी वापसी के पात्र होंगे जो वास्तव में संबंधित स्कूल से पढ़ाई कर रहें हैं। जिन छात्रों का डाटा अधूरा या गलत पाया गया या जिन्हें पहले किसी अन्य योजना का लाभ मिल चुका है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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नियम 134ए के तहत पढ़ रहें छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए डाटा सत्यापन की प्रकिया शुरू कर दी गई है। सभी स्कूलों को 8 फरवरी तक छात्रों का सही डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय के बाद किसी भी प्रकार की संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। - सरोज दहिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम।
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