गुरुग्राम। जिले में अब बाजार और शॉपिंग मॉल शाम पांच बजे की बजाय छह बजे तक खुल सकेंगे। इस संबंध में बृहस्पतिवार को जिला उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने आदेश जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि लोगों की मांग को देखते हुए इनके खुलने के समय को एक घंटे बढ़ाया गया है। यह आदेश आगामी 12 जनवरी तक लागू रहेंगे।
इसके अलावा सरकार और जिला प्रशासन के एक जनवरी को जारी किए गए दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। इनके मुताबिक जिले में सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्नीक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जिले में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, पार्क, धार्मिक स्थल, होटल, पेट्रोल पंप, बैंक, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसों में भी उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए, जिन्होंने टीके की दोनों डोज लगवा ली हों। ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन भी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही अपने वाहनों में बिठाएं।