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15 मीटर से कम ऊंचाई वाली बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी

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गुरुग्राम। बड़ा बाजार स्थित दो शोरूम और ट्रांसपोर्ट कंपनी में आग लगने की घटना के बाद नई समस्या सामने आई है जिसके लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बुधवार को जिन दो शोरूम में आ लगी थी, उनकी ऊंचाई 15 मीटर से कम थी और वहां पर फायर विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जबकि शो रूम में ज्वलनशील पदार्थ था। ऐसे में कम ऊंचाई की बिल्डिंगों में फायर सिस्टम की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। यह सवाल खड़ा हो गया है।
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सरकार के आदेश हैं कि 15 मीटर से ऊंची इमारतों की फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। ऐसी बिल्डिंगों में बचाव के लिए फायर सिस्टम लगवाना होता है। जिन दो दुकानों में आग लगी थी, उनमें एक पांच मंजिला और एक दो मंजिला में आग से भारी नुकसान हुआ है। इनके बारे में दमकल अधिकारियों का कहना है कि अब सरकार ने साढ़े सोलह मीटर तक ऊंचाई वाली रिहायशी इमारतों के लिए फायर एनओसी लेने की शर्त को हटा दिया है। इस कारण विभाग का हस्तक्षेप नहीं रहा है।
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