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Gurugram News: एटीएस कोकून सोसाइटी में पेड़ काटने के मामले पर एनजीटी ने लिया संज्ञान

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आवेदक को जवाब दाखिल करने के लिए दिया चार सप्ताह का समय, अगली सुनवाई 18 सितंबर को
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित एटीएस कोकून सोसाइटी में कथित रूप से पेड़ काटे जाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने आवेदक को प्रतिवादियों के जवाब पर अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
ट्रिब्यूनल ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर 2026 को तय की है। सुनवाई के दौरान प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) ने अपनी रिपोर्ट पेश की। डीएफओ ने पुष्टि की कि जांच में सोसाइटी परिसर में बकाइन प्रजाति के दो पेड़ काटे जाने की बात सामने आई है। हालांकि, वन विभाग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत बकाइन एक छूट प्राप्त प्रजाति है। इसके कॉमर्शियल और सामान्य कटान के लिए विभाग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है।
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गुरुग्राम राजस्व क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर सामान्य प्रतिबंध लागू है, लेकिन बकाइन जैसी अधिसूचित प्रजातियां इससे बाहर हैं। वहीं, आवेदक ने शिकायत की है कि उन्हें प्रतिवादियों के जवाब की प्रतियां नहीं मिली हैं। इस पर एनजीटी ने उन्हें वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड कर चार हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया।
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