उपभोक्ता व दुकानदार नई दरों के अनुसार ही सामान की खरीद व बिक्री करें सुनिश्चित
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। केंद्र सरकार की ओर से नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया गया है। इसलिए उपभोक्ता व दुकानदार इन नई दरों के अनुसार ही सामान की खरीद व बिक्री सुनिश्चित करें। यह बातें डीसी अजय कुमार ने जीएसटी की नई दरों के बारे में जानकारी देते हुए कहीं।
डीसी अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर तक सप्लाई हो चुकी वस्तुओं पर पुरानी दरें ही लागू होंगी। जबकि 22 सितंबर से जारी इनवॉइस या भुगतान पर नई दरें लागू होंगी। उन्होंने बताया कि नई जीएसटी दरों से महंगाई पर अंकुश लगेगा। साथ ही त्योहारों के सीजन में आम जनता को राहत मिलेगी और कर प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभाग की ओर से जागरूकता बैनर भी शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हैं।