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घरों में काम करने वाली मेड के प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य

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गुरुग्राम। नगर निगम ने अनलॉक-2 के सिलसिले में इलाके के आरडब्ल्यूए के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के तहत छूट वाली गतिविधियां हॉटस्पॉट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में की जा सकती हैं। जोन में केवल मेडिकल इमरजेंसी व आवश्यक सामानों की आपूर्ति एवं सेवाएं ही स्वीकृति होंगी।
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नगर निगम ने निर्देश दिए हैं कि कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के निवासियों को प्रवेश और निकास द्वार की अनुमति हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग की उचित सावधानियों के साथ दी जानी चाहिए। जोन में लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
नगर निगम ने घरों में काम करने वाली मेड या हाउस हेल्पर के प्रवेश के लिए फेस मास्क अनिवार्य किया है और प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि मेड का निवास जोन वाले क्षेत्र में है तो आरडब्ल्यूए उनके प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। इसके मद्देनजर नगर निगम ने सलाह दी है कि जहां तक संभव हो सके, मेड के रहने की व्यवस्था नागरिकों के घर में की जा सकती है। इसके अलावा जोन वाले क्षेत्रों में मेड के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
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नगर निगम ने कोरोना प्रबंधन की जिम्मेदारियों को निष्पादित करने के लिए आरडब्ल्यूए को गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों आदि व्यक्तियों और 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों जैसे कमजोर वर्गों की पहचान करने, उन्हें आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा होम आइसोलेशन संबंधी नोटिस लगाने व होम क्वारंटीन घरों से बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन लागू करवाने में सहयोग करने की अपील की है।
नगर निगम ने कहा कि आरडब्ल्यूए को अपने अधिकार क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मामलों के विवरण की गोपनीयता बनाए रखनी होगी और ऐसे मामलों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आरडब्ल्यूए जिला प्रशासन के सभी नियमों एवं निर्देशों को लागू करवाने में मदद करेगें। वे अपने अधिकार क्षेत्र में कोरोना के प्रसार से निपटने के लिए अपने इलाके के निवासियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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