गुरुग्राम। सात साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन की अदालत ने दी है।
नाबालिग के पिता की शिकायत पर भोंंडसी थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पिता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को दोषी को सात साल की कठोर कारावास की सजा दी। संवाद