फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: युवक की हत्या कर शव चलाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
रुपये के लेनदेन में हुए विवाद में दिया था वारदात को अंजाम
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। रुपये के लेनदेन में हुए विवाद में युवक की हत्या कर शव को जलाने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने दोषी लवन बत्रा पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। मृतक मदनपुरी निवासी बंटी हसीजा के पिता की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

मृतक के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका बेटा बंटी हसीजा निजी कंपनी में काम करता है। सात फरवरी 2020 को उनका बेटा नौकरी पर गाया था लेकिन वापस नहीं आया। आठ फरवरी को सूचना मिलने पर वह मोर्चरी में गए और बेटे के शव की पहचान की। उसके बाद पुलिस को उन्होंने शिकायत दी। अपराध शाखा सेक्टर-40 की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए नौ फरवरी को मदनपुरी निवासी लवन बत्रा को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन

आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका मृतक के साथ रुपये का लेनदेन भी चलता था। मृतक ने उससे लिए उधार रुपये न लौटाने पर हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी ने मृतक को अपनी कार में बैठाकर पहले शराब पिलाई। नशे की हालत में दोनों की बहस हो गई हुई। इस पर उसने बंटी को गाड़ी से उतार दिया था। जब बंटी लघुशंका कर रहा था तो उसी दौरान उसने गाड़ी से पहले बंटी को टक्कर मारी। उसके बाद कई बार गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाई। वारदात को छुपाने के लिए मृतक के शव पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है।
विज्ञापन

बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के दोषी को पांच साल की सजा
गुरुग्राम। तीन साल पहले सेक्टर-65 थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दिया है। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बच्ची की मां ने छह जून 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि जब वह काम करने के लिए घर से बाहर गई थी। उसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब बच्ची ने चिल्लाई तो पड़ोसी मौके पर आ गए और युवक को पकड़ लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को पांच साल की सजा दी है। संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें