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Gurugram News: महिला से दुष्कर्म व ब्लैकमेल करने के दोषी को 7 साल की कैद

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- जिला अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। परिचित महिला से दुष्कर्म व वीडियो बना ब्लैकमेल करने के दोषी कृष्ण चंद कटियार उर्फ प्रिंस को जिला अदालत ने 7 साल कैद की सजा दी है। सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सारन थाना में एफआईआर 4 सितंबर 2022 को दर्ज हुई थी। महिला ने शिकायत दी कि वह सारन थाना इलाके में पति के साथ किराये पर रहती है। पास के इलाके में रहने वाला पति का परिचित कृष्ण चंद कटियार उर्फ प्रिंस अक्सर उसके घर आता था। एक दिन उसने अकेला पाकर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला के अनुसार 5-6 दिन बाद आरोपी फिर से आया और धमकी देकर दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी।
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महिला के अनुसार आरोपी उसे ब्लैकमेल कर अक्सर दुष्कर्म करने लगा। परेशान होकर शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की। आरोपी का मोबाइल जब्त कर उसे फोरेंसिक लैब भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब जिला अदालत ने प्रिंस को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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