खाने में नशीला पदार्थ पिलाकर दिया था वारदात को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दिया है।
किशोरी के पिता की शिकायत पर खेड़कीदौला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पिता ने एक सितंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है। युवक ने 30 अगस्त 2022 को बेटी को फोन करके अपने पास बुलाया था। उनका आरोप था कि बेटी को खाने में नशीला पदार्थ देकर चौपाड़ पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। बेटी ने दो दिन बाद पिता को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद पिता ने पुलिस को सूचना दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी है।