संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। नाबालिग से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाने के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल कैद व 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला नूंह की फास्ट-ट्रैक पोक्सो अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने मामले की सुनवाई की। सजा सुनाई जुर्माना न भरे जाने की स्थिति में अतिरिक्त 6 महीने तक की जेल की सज़ा लागू होगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला जुलाई 2022 में दर्ज हुआ था और नियमों के अनुसार दोषी की गिरफ्तारी के साथ-साथ गहनता से जांच की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सभी जरूरी साक्ष्य जुटाकर मुकदमा मज़बूत तरीके से दर्ज कराया और तीन साल की सुनवाई के बाद गत मंगलवार को अदालत ने दोषी को सज़ा सुना दी।