अब नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने होंगे रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शादी की तारीख में बदलाव होने पर मेकअप और हेयर स्टाइल की अग्रिम 2.40 लाख रुपये वापस न करने पर उपभोक्ता आयोग ने सख्ती बरती है। आयोग ने मेकअप और हेयर स्टाइल करने वाली आर्टिस्ट को 2.40 लाख रुपये नौ प्रतिशत की ब्याज दर से वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी होने पर 30 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
गार्डन एस्टेट निवासी कनिका मित्तल ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनकी शादी अप्रैल 2021 में तय हुई थी। शादी के मेकअप, हेयरस्टाइल और अन्य सेवाओं के लिए उन्होंने जनवरी 2021 में मुंबई की मेकअप आर्टिस्ट्स आयशा वाजिद और वर्षा गिदवानी से संपर्क किया था। उन्होंने 14 जनवरी 2021 को 2.40 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था, जिसकी रसीद भी दी गई थी। अप्रैल 2021 में कोविड-19 की पाबंदियों के चलते वह तय तारीखों 21 और 22 अप्रैल 2021 पर सेवाएं नहीं ले पाईं। उस समय व्हाट्सएप चैट के जरिये दोनों पक्षों में यह सहमति बनी थी कि हालात सामान्य होने पर या प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार भविष्य की तारीखों में ये सेवाएं दे दी जाएंगी। जब शिकायतकर्ता ने बाद में उन तय तारीखों पर सेवाएं देने के लिए कहा, तो उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी और आखिरकार सेवाएं देने से साफ मना कर दिया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुनाया।