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Gurugram News: सराय ग्राम पंचायत के निलंबित सरपंच को बड़ी राहत

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-फरीदाबाद मंडल के आयुक्त ने दोबारा से पद पर किया बहाल
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-सरपंच ने उपायुक्त के आदेश को दी थी चुनौती
संवाद न्यूज एजेंसी

तावड़ू। उपमंडल की ग्राम पंचायत सराय गांव के निलंबित सरपंच रविंद्र को बड़ी राहत देते हुए फरीदाबाद मंडल के आयुक्त संजय जून ने उन्हें दोबारा पद पर बहाल कर दिया है। यह फैसला कार्यकारी अपील में सुनाया गया, जिसमें सरपंच ने उपायुक्त नूंह द्वारा 6 जनवरी को जारी अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी थी।

मामले में सरपंच रविंद्र पर आरोप था कि उन्होंने पंचायत के रास्ते पर हुए कथित अवैध कब्जे को हटाने के लिए पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट, 1961 की धारा 7 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर नहीं किया। वहीं, अपीलार्थी की ओर से दलील दी गई कि संबंधित निर्माण काफी पुराना है और उनके कार्यकाल में कोई नया अवैध कब्जा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति को धारा 24(1) के तहत नोटिस भी दिया जा चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के चलते की गई है।
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सुनवाई के दौरान पंचायत विभाग के कानूनी अधिकारी ने तर्क दिया कि सरपंच ने उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की और समय पर कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिससे अवैध कब्जाधारकों को बढ़ावा मिला। साथ ही एक मकान पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का भी हवाला दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद आयुक्त ने पाया कि सरपंच के खिलाफ आरोपों की नियमित जांच चार महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को लंबी अवधि तक निलंबित रखना उचित नहीं है। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि कथित अवैध निर्माण तोड़ने से जुड़ा मामला उस समय का है जब रविंद्र सरपंच पद पर नहीं थे, इसलिए वह अलग जांच का विषय है। इन तथ्यों के आधार पर आयुक्त ने अपील को स्वीकार करते हुए रविंद्र को सरपंच पद पर बहाल करने के आदेश दिए।
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