फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: युवक की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने तीन साल पहले कुश्ती के दौरान युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने के मामले में दोषी सेक्टर-10 निवासी राजा बाबू को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में 14 गवाहों को सुनने के बाद सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया है।
विज्ञापन


नालंदा बिहार निवासी श्रवण रविदास ने राजेंद्र पार्क थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 11 मार्च 2020 उनके बेटे चंदन की हत्या कर दी गई थी। चंदन गुरुग्राम में कूड़ा उठाने का काम करता था। वह 10 मार्च 2020 को परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन अगले दिन धनवापुर फ्लाईओवर के पास उसका शव मिला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजा बाबू को पांच जून 2020 को बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया था । पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दुल्हैंडी की रात को चंदन और राजा बाबू तालाब के पास कुश्ती कर रहे थे। कुश्ती के दौरान चंदन ने राजा बाबू का गला पकड़ लिया था। जिससे बचने के लिए राजा ने पास में पड़ा पत्थर सिर में मार दिया था। जिस वजह से चंदन की मौके पर मौत हो गयी थी। दोषी चंदन का सिर मिट्टी में दबाकर और उसका फोन लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने पाया कि हत्या के सात से आठ दिन बाद मृतक के फोन का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस ने इसी आधार पर जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी राज बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें