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Gurugram News: हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास

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पुरानी रंजिश में वारदात को दिया था अंजाम, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। तीन साल पहले पुरानी रंजिश में ताश खेलते समय झगड़ा होने के दौरान कस्सी सिर में मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह आदेश अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दिया है।
संदीप को 19 अप्रैल 2021 को शाम के सात बजे गांव का एक युवक अपने साथ ताश खेलने के लिए ले गया था। जब देर रात तक संदीप घर नहीं आया तो परिवार के सदस्य संदीप को तलाशने के लिए सूरजमल के खाली प्लॉट में बने कमरे पर गए तो संदीप का शव लहूलुहान हालात में पड़ा था। मृतक के सिर व पैरों में चोटों के निशान थे।
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इस मामले में संदीप के पिता ने थाना डीएलएफ फेज वन में शिकायत में दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव बंधवाड़ी से तीन आरोपी दिनेश उर्फ मेजर, जगबीर, प्रवीन को 20 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद नौ जुलाई 2021 को सुखबीर उर्फ सूखा व 26 अप्रैल 2024 रोशन को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि आरोपी दिनेश उर्फ मेजर के साथ पुरानी रंजिश व ताश खेलते समय गाली-गलौच के कारण वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य व गवाहों को जुटाकर अदालत में पेश किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया है। आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार का जुर्माना और धारा 120 बी के तहत छह माह के कठोर कारावास व धारा 201 के तहत एक वर्ष कारावास के साथ एक हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है।
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