सोहना थाना क्षेत्र में 15 जुलाई 2020 को हुई थी अलीपुर गांव के सरपंच की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले अलीपुर गांव के सरपंच की गोली मारकर हत्या मामले में जिला अदालत ने एक दोषी को उम्रकैद और चार को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी भरत को आजीवन कारावास की सजा और 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुकेश उर्फ प्रिंस, पुनीत और अनमोल को सात साल कैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। मृतक के भाई की शिकायत पर 15 जुलाई 2020 को शहर थाना सोहना ने दर्ज किया था।
मृतक सरपंच मनोज के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके भाई 15 जुलाई को अपनी बेटी को गाड़ी से लेकर अस्पताल लेकर गया था। उन्हें सूचना मिली कि उनके भाई को गोली मार दी और उन्हें निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।पुलिस ने मामला दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को दोषियों को सजा दी।