गुरुग्राम। सेक्टर-114 के पास गलत दिशा में आ रहे ट्राले के कारण निजी एयरलाइंस के पायलट की मौत के मामले में पुलिस आयुक्त केके राव ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, लाइसेंस निलंबित करने व जरूरत पड़ी तो ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। निर्देश के बाद अब ऐसे वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है।
पुलिस के मुताबिक, गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण होने वाले सड़क हादसों में वाहन चालकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (2) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने कहा कि ऐसे वाहन चलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी वाहन चालक को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में 1831 मामले दर्ज किए गए जबकि 2019 में 1047 मामले दर्ज किए गए। 2020 में गंभीर दुर्घटना के 790 मामले दर्ज किए गए।
सड़क हादसों में 768 ने गंवाई जान
सड़क दुर्घटनाओं में पिछले 2 सालों के दौरान 768 लोग अपनी जान गवा चुके हैं तो वही 1478 गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। बावजूद इसके दुर्घटनाओं का आंकड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। मालूम हो कि पिछले 17 और 18 जनवरी की देर रात निजी एयरलाइंस के कैप्टन 39 वर्षीय अनमोल वर्मा की सेक्टर 114 में गलत दिशा में आ रहे ट्रेलर की चपेट में आने से मौत भी हो गई थी। मृतक सेक्टर-109 स्थित एटीएस कुकून सोसायटी में रहते थे। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्राला मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था।
गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण हर साल बड़ी संख्या में बेगुनाहों की मौत होती है। ऐसे में पुलिस ऐसे वाहन चालकों से सख्ती से निपटेगी। वाहन चालकों से अपील है कि गलत दिशा में वाहन ना चलाएं।
- प्रीतपाल, एसीपी क्राइम