व्यापारी के अपहरण की योजना बनाते हुए किया गया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पुलिस की वर्दी में व्यापारी का अपहरण करने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार हुए लॉरेंस बिश्नोई के सात गुर्गों में से एक और आरोपी को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपी हरजोत सिंह को अदालत ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। यह आदेश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने दिया है। इस मामले में पांच आरोपियों को अदालत से पहले ही जमानत मिल गई है।
पुलिस ने इसी साल एक जून को भोंडसी थाना व सदर थाना क्षेत्र से 10 युवकों को अवैध हथियार व पुलिस वर्दी के साथ अपहरण व लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ था कि 10 आरोपियों में से एक आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर व्यापारी के घर में घुसेंगे और बंधक बनाकर लूट करेंगे या अपहरण करके फिरौती वसूलेंगे। पुलिस ने भोंडसी थाना क्षेत्र से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीन आरोपियों को सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया।
पुलिस को आरोपियों के पास से अवैध हथियार,कारतूस व पुलिस की वर्दी बरामद हुई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि आरोपी के पास से कट्टा और पुलिस की वर्दी बरामद की थी। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ छह आपराधिक मामले में दर्ज है। के खिलाफ दिल्ली व पंजाब में छह आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे में उसे जमानत मिलती है तो वह फिर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हरजोत सिंह को जमानत दे दी है।