गुरुग्राम। किसानों द्वारा फसल अवशेष (पराली/स्टबल/भूसा) जलाने की संभावनाओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी उत्तम सिंह द्वारा धारा 163 के आदेश जारी किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कृत्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं वायु गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। इसी संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने गुरुग्राम जिले में कृषि क्षेत्रों में फसल अवशेष/पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। डीसी ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इनमें सभी एसडीएम, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी बीडीपीओ तथा सभी थाना प्रभारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरो