प्लास्टिक के थैले में सामान लिया तो लगेगा एक हजार का जुर्माना
गुरुग्राम। अब किसी भी दुकान से प्लास्टिक के थैले में सामान लिया तो आपकी खैर नहीं। प्लास्टिक के थैले में यदि कोई सामान ले जाते हुए पाया गया तो निगम की ओर से उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की ओर से जारी नोटिफिकेशन के नियमानुसार यह प्रावधान किया गया है। इसको लेकर अगस्त 2018 में हुई सदन की बैठक में सभी पार्षदों ने सहमति से प्रस्ताव पास किया था, जिसके बाद से निगम अब प्लास्टिक रोकथाम के लिए यह कदम उठा रहा है। वहीं निगम की ओर से प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर जुर्माना आदि लगाने के लिए चार टीमों का गठन भी किया हुआ है।
दरअसल, अगस्त 2018 में सदन की बैठक हुई थी, जिसमें नगर निगम की ओर से प्लास्टिक की रोकथाम के लिए नए नियम बनाए गए थे। इसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक के थैले में सामान ले जाता पाया गया तो उस पर निगम की ओर से पहली बार में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्लास्टिक बेचने वाले, बनाने वाले आदि पर निगम की ओर से लगातार जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब प्लास्टिक का प्रयोग भी सामान आदि ले जाने में किया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर निगम ने चार टीमों का गठन कर दिया है जो शहर में चारों जोन में अलग-अलग जगहों पर इन पर नजर रखेंगी।
50 एमएम से नीचे प्लास्टिक से बनी चीजों पर लगेगा बैन
सरकार की ओर से जारी निर्देेशों के अनुसार, 2 अक्तूबर से 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक सामग्री के एकल-उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंत्रालय ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि प्लास्टिक कचरे का उत्पादन कम हो सके और पर्यावरण के अनुकूल इसका निपटान हो सके। ये आदेश सख्त रूप से 2 अक्तूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती से लागू कर दिया जाएगा। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए निगम ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसमें प्लास्टिक से बनी हर वस्तु पर निगम जुर्माना तो लगाएगा ही, साथ में सामान भी जब्त किया जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार, इसमें प्लास्टिक के थैले, दोना-प्लेट और प्लास्टिक की बोतलें आदि शामिल हैं।
इन चीजों का करें प्रयोग
नगर निगम के जारी निर्देशों के अनुसार, रेहड़ी-पटरी वाले प्लास्टिक के दोना-प्लेट की जगह पत्तल की प्लेटों या स्टील की प्लेटों का प्रयोग करें, भंडारे में स्टील के बर्तन प्रयोग करें। प्लास्टिक के थैले की जगह जूट व कपड़े से बने थैले को प्रयोग में लाएं।
एक नजर
- प्लास्टिक का थैला लिया तो पहली बार में एक हजार रुपये जुर्माना
- दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना
- तीसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
प्लास्टिक की रोकथाम के लिए लगातार टीमें कार्रवाई कर रही हैं। अब टीमों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्लास्टिक के थैले प्रयोग करने वालों पर भी एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाए।
-सौरभ नैन, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, गुरुग्राम