संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवतियों के लिए अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। अब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आरसीएचआईडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, पोर्टल पर कुछ अनियमितता के चलते आईडी को होल्ड किया गया है। हालांकि, सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में आभा आई नहीं होने पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराने पर गर्भवतियों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा रोजाना 30 से 32 टोकन जारी किए जाते हैं
स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉ. लोकवीर का कहना है कि वर्तमान में आरसीएचआईडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। आभा आईडी न होने पर मरीजों का अल्ट्रासाउंड आधार कार्ड की फोटोकाॅपी के माध्यम से किया जा रहा है। इससे प्रक्रिया कुछ आसान हुई है लेकिन दस्तावेजी औपचारिकता अब भी जारी है।