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पत्नी की हत्या के मामले में पति दोषी करार

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गुरुग्राम। पत्नी की गला दबाकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर पति को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभवत: अदालत 25 जुलाई को दोषी को सजा सुनाएगी।
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सदर थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका ऋतु की मां रामरती की शिकायत पर वर्ष 2017 में 17 फरवरी को इस्लामपुर के देवेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था और मामले की जांच कर उसे जिला जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शिकायत में रामरती ने कहा था कि उसकी पुत्री की शादी 15 जनवरी 2012 को देवेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी पुत्री को अपने मायके से पैसा लाने के लिए परेशान करते थे और देवेंद्र कई बार उनसे पैसे भी लेकर गया था। पुलिस ने मृतका का शव कमरे से बरामद किया था। उसके गले में क्लच का तार बंधा हुआ था और हाथ भी चुन्नी से पीछे बंधे हुए थे। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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