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Gurugram News: भवन निर्माण में नियमों की अनदेखी पर एचएसवीपी ने रद्द की ओसी

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सीवर-पानी के कनेक्शन काटने के लिए दिए निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-15 पार्ट-2 में 893 नंबर प्लॉट पर छह मंजिला भवन बनाने में नियमों की अनदेखी करने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भवन की ओसी निरस्त कर दी है। संपदा अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को सीवर-पानी का कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है। भवन मालिक पर ओसी लेने के बाद भवन निर्माण में बदलाव कर नियमों की अनदेखी करने का आरोप है।
स्थानीय निवासी पंजाब एंड हरियाणा बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जोगिंद्र कुमार माहेश्वरी ने बताया कि 893 नंबर प्लॉट पर बने मकान को नियमों को ताक पर रखकर बनवाया गया है। उनका कहना है कि एचएसवीपी के अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी। उनका आरोप है कि ओसी लेने के बाद भवन में अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। बेसमेंट भी गलत तरीके से बनाया गया है। जोगिंद्र ने आरोप लगाया कि कई शिकायत देने के बाद भी एचएसपीपी के अधिकारी इसे लेकर तेजी से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। धीमी गति से कार्रवाई चल रही है। उनका कहना है कि प्लॉट धारक ने ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) लेने के बाद मकान में बदलाव किया है। पूर्व बार प्रधान ने कहा कि एचएसपीपी को ओसी निरस्त करने के बाद जल्द ही आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना है कि तय मानकों की अनदेखी से बने इस भवन से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। जल्द सीवर-पानी का कनेक्शन काटने के साथ अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
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वर्जन-

नियमों का उल्लंघन करने पर मकान की ओसी रद्द कर दी गई है। संबंधित अधिकारी को सीवर-पानी का कनेक्शन काटने समेत अन्य जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। -विकास ढांडा, संपदा अधिकारी एचएसवीपी
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