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रिश्वत के आरोप में हाउसिंग बोर्ड संपदा अधिकारी को छह वर्ष की सजा

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गुरुग्राम। हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट का कब्जा देने की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता ने संपदा प्रबंधक को छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि दोषी अधिकारी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता तो उसकी सजा छह माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी।
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14 दिसंबर 2016 को रोहतक निवासी कृष्णलाल ने राज्य चौकसी ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि उसने व उसके बेटे ने गुरुग्राम हाउसिंग बोर्ड में फ्लैट खरीदे थे, इन फ्लैटों का कब्जा लेने के लिए उन्होंने सरस्वती विहार स्थित संपदा प्रबंधक रघुवीर सिंह के पास गए। करीब चार माह तक चक्कर कटवाने के बाद संपदा अधिकारी ने पांच हजार की रिश्वत मांगी।
बचाव पक्ष ने हालांकि अपने मुवक्किल के प्रति सहानुभूति बरतने का आग्रह किया लेकिन सरकारी वकील ने विरोध जताते हुए कहा कि दोषी पर गंभीर आरोप था ऐसे में उसे कड़ी सजा दी जाए ताकि अन्य को भी सबक मिले। आरोपी को पांच हजार की रिश्वत देने के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से अदालत में पेश चार्जशीट के आधार पर बीते सप्ताह अदालत ने दोषी करार दे दिया था। मंगलवार को अदालत की ओर से सजा सुनाई गई।
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