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Gurugram News: हरेरा ने विज्ञापन देख बिल्डर पर लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना

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दो मार्च को कारण बताओ नोटिस भेजकर मांगा था जवाब
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने एक अंग्रेजी दैनिक में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शहर स्थित रियल एस्टेट प्रमोटर कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले प्राधिकरण ने 2 मार्च को प्रकाशित विज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।
प्राधिकरण ने पाया कि प्रमोटर ने विज्ञापन में विवरण का उचित तरीके से वर्णन नहीं किया, जो कि एक दंडनीय अपराध है। इसमें प्रमोटर ने दो अलग-अलग विज्ञापनों में एक बगीचा पार्क और दूसरे में क्लब की तस्वीर प्रदर्शित की थी, जबकि यह दोनों ही इस परियोजना का हिस्सा नहीं हैं।
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अपने आदेश में हरेरा ने कहा है कि विज्ञापन में दिखाई गईं सुविधाएं जैसे स्क्वैश कोर्ट, अत्याधुनिक क्लब हाउस, कवर्ड पूल और स्पा, आउटडोर लाइब्रेरी, कायाकल्प करने वाली मूर्तिकला चट्टानों, कॉफी लाउंज काउंटर आदि भी परियोजना का हिस्सा नहीं हैं। प्रमोटर ने संभावित निवेशक को यह विश्वास दिलाने के लिए आकर्षक छवियां दिखाने के लिए डीडीजेएवाई प्लॉटेड कॉलोनी के लिए एक भ्रामक विज्ञापन जारी किया है कि परियोजना में क्लब हाउस और ऐसी सुविधाएं शामिल हैं, जो परियोजना में मौजूद नहीं हैं।
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