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Gurugram News: सूट बदलने व रुपये वापस करने से किया था मना, अब देने होंगे 15 हजार

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इंस्टाग्राम से महिला ने सूट किया था ऑर्डर, खराब गुणवत्ता का भेजा था
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। खराब गुणवत्ता का सूट देने पर दुकानदार को अब सूट की राशि मुआवजे के साथ वापस करनी होगी। साथ ही ब्याज भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।


सोहना के वार्ड नंबर-4 निवासी दीक्षा यादव ने आयोग में दायर की याचिका में बताया था कि इंस्टाग्राम पर एथनिक वियर-01 से 2099 रुपये का सूट ऑर्डर किया था। पार्सल से सूट उनके पास आया था। जब उन्होंने सूट देखा तो उसकी गुणवत्ता काफी खराब थी। खराब गुणवत्ता का सूट होने पर उन्होंने दुकानदार से सूट बदलने या फिर रुपये वापस करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। इस पर उन्होंने आयोग में शिकायत की ।
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इस मामले में दुकानदार की तरफ से आयोग में कोई भी पेश नहीं हुआ। आयोग ने दस्तावेज के आधार पर दुकानदार को आदेश दिया है कि वह सूट की राशि को नौ फीसदी की दर से वापस करे। महिला की तरफ से दी गई राशि वाले दिन से ब्याज देना होगा। इस दौरान महिला को हुई परेशानी पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 11 हजार रुपये भी देने होंगे।
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