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Gurugram News: हार्वेस्टिंग हार्मोनी अभियान से किसानों में बढ़ेगी पर्यावरण एवं विधिक जागरूकता

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डीएलएसए गुरुग्राम ने शुरू किया एक माह का विशेष अभियान
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प्रदूषण नियंत्रण और पराली प्रबंधन पर रहेगा फोकस
अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम द्वारा 'हार्वेस्टिंग हार्मोनी: लीगल अवेयरनेस फॉर पॉल्यूशन -फ्री फील्ड्स' शीर्षक से एक माह तक चलने वाला विशेष जन-जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन में चलेगा। डीएलएसए, गुरुग्राम के सचिव राकेश कादियान ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
अभियान में विशेष रूप से पराली जलाने की हानियों, पर्यावरणीय कानूनों तथा कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं और सहायता के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत किसानों को पर्यावरण एवं कृषि संबंधी कानूनों की जानकारी प्रदान की जाएगी। पराली जलाने के स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, फसल बीमा, मुआवज़ा, बाढ़ या वर्षा से हुई हानि तथा भूमि एवं बटाई विवादों से संबंधित विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि यंत्रों और जैव-अपघटकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। अभियान के अंतर्गत गांवों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मोबाइल विधिक सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसान अपने खेतों पर ही विधिक सलाह और सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
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इसके अलावा, सतत कृषि पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें मृदा एवं जल संरक्षण, जैविक खेती और पराली प्रबंधन पर प्रदर्शन शामिल होंगे। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से किसानों और मजदूरों के लिए प्रदूषण संबंधी बीमारियों की जांच भी कराई जाएगी। साथ ही “नो टू स्टबल बर्निंग, यस टू हेल्थी हार्वेस्ट्स” जैसे संदेशों के साथ दीवार लेखन और जन-प्रतिज्ञा अभियान चलाया जाएगा। वृक्षारोपण और प्लास्टिक-मुक्त गांव अभियान भी इस पहल का हिस्सा होंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क किया जा सकता है, जो हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के अधीन कार्यरत है। नागरिक और किसान किसी भी प्रकार की विधिक सहायता या जानकारी हेतु टोल-फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।
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