आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड
आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड जांचने पर पता चला कि आरोपी दीपक के खिलाफ चैक-बाउंस के तहत दो मामले पहले भी दर्ज हैं। वहीं, आरोपी नितिन के खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं। इनमें दिल्ली के तिलक मार्ग थाना में मार्च 2016 में धारा 3 दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विकृति निवारण अधिनियम 2007 के तहत एक मामला, दक्षिण-पूर्व दिल्ली के लाजपत नगर थाना में अप्रैल 2019 में धारा 380/448/454/506/34 आईपीसी के तहत और वर्ष 2019 में धारा 376/328/354/120-बी आईपीसी के तहत दो मामले हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के नोएडा/गौतम बुध नगर थाना में वर्ष 2019 में धारा 25(1-ब)(a) आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला और गुरुग्राम के सेक्टर-50 में अक्तूबर 2025 में धारा 308(2), 3(5) के तहत एक मामला दर्ज है।
पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आगामी कार्रवाई के लिए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है मामला
16 अक्तूबर को महफिल गार्डन रेडलाइट पर बतौर जोनल अधिकारी तैनात पुलिसकर्मी ने सेक्टर-50 थाने में रुपये देने के लिए धमकी देने संबंधी शिकायत दी थी। पुलिसकर्मी ने बताया कि 15 अक्तूबर की शाम के समय वह अपनी ड्यूटी पर तैनात रहकर चालान करने में व्यस्त था। इसी दौरान एक बेलेनो कार उसके पास आकर रूकी और उस कार में सवार होकर आए दो व्यक्तियों ने अपना परिचय विजिलेंस अधिकारी के रूप में कराया।
इसके बाद जेडओ को पुलिस बूथ में चलने के लिए कहा तो वह उनके साथ बूथ के अंदर आ गया। बूथ में आकर उन व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी से कहा कि आपके खिलाफ हमारे पास शिकायतें हैं। इसने जब उनसे पूछा क्या शिकायतें है तो उन्होने कहा कि शाम को 7.30 बजे व्हाट्सएप कॉल करना और 50 हजार रुपये भेज देना। उन दोनों व्यक्तियों ने पार्टी के लिए पांच हजार रुपये उसी समय देने के लिए कहा। इसके द्वारा उन्हें रुपये नहीं देने पर उन्होंने रात को इसके पास धमकी भरा वीडियो भेजा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेक्टर-50 थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की।