1.07 करोड़ रुपये में दिए थे फ्लैट के लिए , दिसंबर 2023 में मिलना था पजेशन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। समय से पजेशन न देने पर गोदरेज बिल्डर को फ्लैट खरीदार को ब्याज देना होगा। दिसंबर 2023 को खरीदार को पजेशन देना था लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार ने दिया है।
पानीपत के सेक्टर-12 निवासी रवि कांत ठकराल, मीनाक्षी ठकराल और अनुज ठकराल ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने सोहना के सेक्टर-33 में गोदरेज नेचर प्लस परियोजना में 14 अगस्त 2018 एक फ्लैट बुक किया था। फ्लैट के लिए कंपनी से 1.18 करोड़ रुपये में करार हुआ था। इसके लिए उन्होंने कंपनी को समय समय पर 89.36 लाख रुपये दे दिए थे। कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर 2023 तक उन्हें फ्लैट का पजेशन दे दिया जाएगा लेकिन उन्हें फ्लैट का पजेशन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने प्राधिकरण में याचिका दायर कर दी। प्राधिकरण ने गोदरेज कंपनी को आदेश दिया है कि दिसंबर 2023 से फ्लैट का पजेशन देने तक खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।