गुरुग्राम। जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में नाम न होने पर भी पात्र नागरिक 30 अगस्त तक अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम स्थायी रूप से नहीं कटता है। नागरिक फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों और नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहयोग का आह्वान किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। सभी नागरिक अपने नाम, पता और अन्य विवरण का सत्यापन करें। किसी भी त्रुटि पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। ब्यूरो