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Gurugram News: भगोड़े आरोपी को नहीं दी जा सकती अग्रिम जमानत

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10 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में अदालत ने किया था भगोड़ा घोषित
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 26 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में भगोड़े आरोपी दया शंकर सिंह की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने दिया है। दिल्ली के पालम निवासी दया शंकर का फर्रुखनगर निवासी नरेश कुमार के साथ 26 लाख रुपये का चेक बाउंस का मामला चल रहा था। मामले में आरोपी को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है।
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आरोपी ने 14 नवंबर 2025 को नरेश कुमारी की देनदारी को स्वीकार किया था। समझौते के तहत आरोपी ने 20 प्रतिशत राशि अदा की और शेष राशि को दो किस्तों में चुकाने का वादा किया था। पहली किश्त 10 लाख रुपये 15 दिसंबर 2025 तक और दूसरी किस्त जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में देना तय हुआ था। लेकिन, समझौते के बाद आरोपी ने कोई भुगतान नहीं किया। 16 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान अदालत में पेश भी नहीं हुआ। इस कारण उसकी जमानत रद्द कर दी गई और गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब आरोपी फरार हो और घोषित आरोपी किया गया हो तो अग्रिम जमानत देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब किसी व्यक्ति के विरुद्धवारंट जारी किया गया हो और वह फरार हो या खुद को छुपा रहा हो तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।
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