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Gurugram News: चार पुलिस कर्मी बयान देने नहीं पहुंचे, कोर्ट ने कार्रवाई का दिया नोटिस

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2022 में सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले में हुई थी सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हत्या के एक मामले में बयान देने के लिए न आने पर अदालत ने चार पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने चारों पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।
तीन सितंबर 2021 को शीतला माता मंदिर के पास अन्नु नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में दीपक, दीपक लांबा, नीरज, शिवम, तेजपाल, दिनेश राठी, अभिषेक और सतपाल को आरोपी बनाया गया है।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से बनाए गए गवाह कांस्टेबल नवीन, हेड कांस्टेबल प्रवीण, एएसआई सस्तर, इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार और हेड कांस्टेबल विजय को बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में शनिवार को आना था। इनमें से कोई भी पुलिसकर्मी अदालत में नहीं आए। इस पर अदालत ने सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए। अदालत ने अलग से कांस्टेबल नवीन, हेड कांस्टेबल प्रवीण, एएसआई सस्तर और हेड कांस्टेबल विजय के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
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