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Gurugram News: सात लाख रुपये के चेक बाउंस होने पर दोषी को चार महीने की सजा

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ब्याज समेत नौ लाख रुपये करने होंगे वापस
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। साल लाख रुपये का चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार महीने की सजा दी है। अदालत ने दोषी संकल्प जिब्बू को आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता को नौ लाख रुपये देने होंगे। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास श्वेता शर्मा की अदालत ने दिया है।
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नई दिल्ली के छतरपुर निवासी अरुण नरूला ने अदालत में दायर की याचिका में बताया कि संकल्प जिब्बू कपड़ों का कारोबार करता है। व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने सात लाख रुपये मांगे थे। उसने आश्वासन दिया था कि सात महीने में वह रुपये वापस कर देगा। इस पर उन्होंने उसको सात लाख रुपये 19 मार्च 2018 को दे दिए। दोनों के बीच में यह भी तय हुआ था कि हर महीने संकल्प जिब्बू शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपये ब्याज के रूप में देगा। जब शिकायतकर्ता को राशि नहीं मिली तो उन्होंने 19 अक्तूबर 2018 को आरोपी का चेक बैंक में लगाया। वह चेक बाउंस हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संकल्प जिब्बू को चार महीने की सजा दी।
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