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Gurugram News: फोन छीनने के दो मामले में चार आरोपी बरी

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दोनों मामले में अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सके
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फोन छीनने के दो मामले में जिला अदालत ने चार आरोपियों को बरी किया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप की अदालत ने दिए हैं। दोनों मामले में अभियोजन पक्ष आरोपियों पर अपराध सिद्ध करने के लिए उपयुक्त साक्ष्य पेश नहीं कर पाया।
पहले मामले में मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन निवासी युवराज ने सेक्टर-17 थाना पुलिस को 10 जून 2022 को बताया था कि वह अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान वैगनआर गाड़ी में सवार तीन युवकों ने उनके सामने गाड़ी रोकी। गाड़ी से दो युवक निकले। वह आपस में आफताब व जाकिर नाम लेकर बात कर रहे थे। उनका एक साथी गाड़ी चला रहा था। इसके साथ ही आरोपी उसका व उसके दोस्त पंकज का फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में फरीदाबाद निवासी जाकिर,आफताब व राहिल को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपियों पर दोष सिद्ध नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने तीनों आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया।
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दूसरे मामले में आशीष शर्मा ने बिलासपुर थाना पुलिस को 25 जनवरी 2021 को बताया कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जा रही एक परीक्षा के लिए जा रहे थे। वह बिलासपुर हाइवे के पास एक ढाबे पर अपने भाई व पत्नी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में तसलीम को गिरफ्तार किया था। तसलीम को अदालत ने 22 नवंबर 2022 को इस मामले में दोषी करार दिया। उसके ही बयान पर पुलिस ने साहुल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी मोटरसाइकिल चला रहा था। इसके चलते उसे आरोपी को चेहरा ठीक से नहीं देख सका। वहीं, अभियोजन पक्ष आरोपी पर दोष सिद्ध नहीं कर सका ।इस कारण अदालत ने आरोपी साहुल को इस मामले से बरी कर दिया।
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