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Gurugram News: मोबाइल झपटमारों को पांच-पांच साल की कैद

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25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगया
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। छीनाझपटी के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को पांच-पांच साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने न अदा करने की स्थिति में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वर्ष 2022 में सेक्टर 40 पुलिस थाना क्षेत्र में मोबाइल छीनने की घटना हुई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों की पहचान मनोज व संदीप के रूप में हुई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पुख्ता गवाह और सबूत पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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