जनगणना कार्य में लापरवाही या बाधा डालने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है
मानेसर। क्षेत्र में जनगणना के काम में लापरवाही और बाधा डालने के मामले सामने आए हैं। इस पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए दो लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। नोडल अधिकारी और संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने यह सिफारिश की है।
जानकारी के अनुसार सुपरवाइजर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। गढ़ी हरसरू के जीएमपीएस स्कूल और मानेसर के सेक्टर-1 स्थित ओएमपी स्कूल में नियुक्त दो कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए एन्यूमरेटर बनाया गया था लेकिन कई बार समझाने के बाद भी दोनों ने अपने काम में रुचि नहीं दिखाई और ड्यूटी करने से मना कर दिया। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सरकारी जनगणना कार्य में लापरवाही करता है या उसमें बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
यह भी सामने आया कि कुछ सोसाइटियों में जनगणना कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस पर प्रशासन ने सभी आरडब्ल्यूए और सोसाइटी प्रबंधन से अपील की है कि वे जनगणना टीम का सहयोग करें।अधिकारियों ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्य है, जो जनता के हित में किया जा रहा है। इसलिए सभी लोगों को इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए, ताकि काम समय पर और सही तरीके से पूरा हो सके।