-शाम को नो एंट्री के समय वाहन चलाते धरा, जांच के दौरान अनुमति पत्र अवैध मिला
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नो एंट्री की फर्जी अनुमति लेकर पिकअप चलाने वाले चालक के खिलाफ 8 अप्रैल को बादशाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पिकअप के चालक को शाम 5.30 बजे नो एंट्री के समय एसपीआर रोड से वाटिका चौक की जाते हुए यातायात पुलिस ने रोका था। जांच के दौरान अनुमति पत्र अवैध मिला। इसके बाद चालक के खिलाफ जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है।
8 अप्रैल की शाम को जोनल अधिकारी ट्यूलिप चौक एसआई मनोज कुमार यातायात अपनी टीम के साथ यातायात संचालित करा रहे थे। शाम को करीब 5.30 बजे एक पिकअप नो एंट्री के समय एसपीआर रोड से वाटिका चौक की ओर जा रही थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब चालक सुनील कुमार से नो एंट्री में चलने संबंधित अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगा तो उसने एक अनुमति पत्र दिखाया, जोकि जांच करने पर वैध नहीं मिला। इस अनुमति दस्तावेज को फर्जी तरीके से तैयार किया गया था। जोनल अधिकारी एसआई मनोज कुमार ने पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया। जिसके बाद पिकअप चालक सुनील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि गुरुग्राम में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक कॉमर्शियल वाहनों की नो एंट्री होती है।
वर्जन
नो एंट्री अनुमति संबंधी फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके कॉमर्शियल वाहनों से सामान की ढुलाई में करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। फर्जी अनुमति दस्तावेज मिलने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- प्रतीक गहलोत, पुलिस उपायुक्त (यातायात), गुरुग्राम