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Gurugram News: कार्यकारी अभियंता और सहायक को 4-4 साल कैद की सजा

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अदालत ने दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता नवीन कुमार यादव व सहायक चंद्र शेखर को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 16 दिसंबर 2022 को ठेकेदार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई व जांच करते हुए सभी साक्ष्य व सबूत अदालत में पेश किए। भोंडसी गांव निवासी अनंतराम ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि उसने एचईडब्ल्यूपी के ठेकेदारी लाइसेंस के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। इस कार्य के एवज में आरोपी नवीन कुमार यादव ने शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये की मांग की। आरोपी सहायक चंद्र शेखर को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 16 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज हुई।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी नवीन कुमार यादव (कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण मंडल संख्या-31, नहर कॉलोनी सेक्टर-16, गुरुग्राम) और आरोपी चंद्र शेखर, कंप्यूटर ऑपरेटर (हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत) को दोषी करार देते हुए धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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