पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025 के तहत जिला पंच सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन बुधवार को जॉन हॉल में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक वीरेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुआ। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों और ग्रामीण विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
वीरेंद्र सिंह चौहान ने अधिनियम को ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। साथ ही, स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण और योजनाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। चौहान ने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से जनभागीदारी के साथ विकास योजनाओं को लागू करने का आह्वान किया। इसका लक्ष्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।