गुरुग्राम। दिव्या पाहुजा मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के बाद यह फैसला आया। आरोपी ने मेडिकल ग्राउंड में दांतों में बीमारी के उपचार के लिए जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया है।
बता दें कि दो जनवरी 2024 की रात गुरुग्राम के एक होटल के कमरा नंबर 111 में गैंगस्टर संदीप गाडौली की प्रेमिका मॉडल दिव्या पाहुजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपी अभिजीत सिंह ने अपने होटल के दो कर्मचारियों के साथ मिलकर उसका शव कंबल में लपेटकर कार की डिग्गी में ले जाकर उसे मुनक नहर में फेंक दिया था तभी से आरोपी जेल में बंद है। संवाद